अपर जिला मजिस्टेट (प्रशासन) विनोद कुमार गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया
कि मा0 सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत विभिन्न संचार माध्यमों एवं अन्य विश्वास योग्य सूत्रों से यह प्रतीत है कि विभिन्न कारणों से आगामी समय में कुछ आवांछनीय तथा आमाजिक तत्व सक्रिय होकर जिले की लोक प्रशांति एंव कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होनें बताया कि
जिले में शांति व्यवस्था को सुदृढ़़ बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से 31
दिसम्बर,19 तक सम्पूर्ण जिला बिजनौर में धारा-144 के अतर्गत निषेधाज्ञा
लागू कर दी गई है। उन्होनें बताया कि इस आदेश अथवा आदेश के किसी भी अंश
का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहित की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध
होगा।